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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा निजी स्कूलों को आरटीई के 25% कोटे से छूट देने पर रोक लगाते हुए कहा कि यह 2009 के शिक्षा अधिनियम और संविधान का उल्लंघन है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार की उस अधिसूचना पर रोक लगा दी है, जिसमें सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल के एक किलोमीटर के दायरे में स्थित निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत 25% कोटे से छूट दी गई थी।
अदालत ने फैसला सुनाया कि यह कदम बच्चों के निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन है तथा कहा कि यह "प्रथम दृष्टया" संविधान के विरुद्ध है।
मामले की सुनवाई 7 मई को पुनः होगी।
12 महीने पहले
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