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सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचित नगर पार्षदों को अयोग्य ठहराने के महाराष्ट्र के मंत्री के फैसले को रद्द कर दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों को सिविल सेवकों या उनके राजनीतिक आकाओं की मर्जी से नहीं हटाया जा सकता है, तथा इस बात पर जोर दिया है कि नगर पालिकाएं जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं।
अदालत ने महाराष्ट्र के शहरी विकास मंत्री के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने निर्वाचित पार्षदों/पदाधिकारियों को अयोग्य ठहराया था। अदालत ने कहा कि यह कार्रवाई "अनुचित, अन्यायपूर्ण और अप्रासंगिक विचारों पर आधारित थी।"
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Supreme Court quashes Maharashtra minister's decision to disqualify elected municipal councillors.