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त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्वव्यापी प्रभाव से ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत लाने का आदेश दिया, जिससे 10,000 कार्यकर्ता लाभान्वित होंगे।
त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्वव्यापी प्रभाव से ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।
गुजरात में इसी प्रकार के एक मामले से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर आधारित इस निर्णय से लगभग 10,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभ मिलेगा।
अदालत ने ग्रेच्युटी लाभ देने से इनकार करने वाले पिछले विभागीय आदेश को रद्द कर दिया तथा आदेश दिया कि यदि देरी हुई तो ब्याज सहित सेवानिवृत्ति के 30 दिनों के भीतर राशि का भुगतान किया जाए।
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