सुप्रीम कोर्ट ने सीमस मैलन की अपील को खारिज करते हुए शेरिफों के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु को बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट ने काउंटी शेरिफ सीमस मैलोन की अपील को खारिज कर दिया है, जिन्होंने 70 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने संबंधी कानून को चुनौती दी थी। 1987 में नियुक्त मैलोन ने दावा किया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु, रोजगार समानता अधिनियम 1998 के आयु भेदभाव प्रावधानों का उल्लंघन करती है तथा यह रोजगार में समान व्यवहार के यूरोपीय संघ के निर्देश के साथ असंगत है। अदालत ने मैलन के खिलाफ फैसला सुनाया तथा शेरिफों के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु को बरकरार रखा।

11 महीने पहले
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