सर्वोच्च न्यायालय ने सीएफपीबी की वित्तपोषण पद्धति को बरकरार रखा तथा इसकी स्वतंत्रता को बरकरार रखा।

सर्वोच्च न्यायालय ने उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो (सीएफपीबी) के विरुद्ध रूढ़िवादी चुनौती को खारिज कर दिया है तथा उसकी वित्तपोषण पद्धति को बरकरार रखा है। इस निर्णय से सीएफपीबी को फेडरल रिजर्व से धन निकालना जारी रखने की अनुमति मिल गई है, जैसा कि वह अपनी स्थापना के समय से करता आ रहा है। अदालत के फैसले से सीएफपीबी की स्वतंत्रता बरकरार रहेगी तथा यह सुनिश्चित होगा कि वह राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना उपभोक्ता वित्त का विनियमन कर सकेगा।

May 16, 2024
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