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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पीएफआई सदस्यों की जमानत रद्द कर दी, तथा कथित आतंकवादी षड्यंत्रों के लिए यूएपीए के तहत शीघ्र सुनवाई का आदेश दिया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के आठ कथित सदस्यों को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी है, जिन्हें आतंकवादी कृत्यों की साजिश रचने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने अपराध की गंभीरता, कम कारावास की सजा तथा राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा एकत्र किये गए साक्ष्य को अपने निर्णय के कारण बताया।
सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की शीघ्र सुनवाई का निर्देश दिया है।
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India's Supreme Court revokes PFI members' bail, orders expedited trial under UAPA for alleged terrorist conspiracies.