कलकत्ता उच्च न्यायालय ने छेड़छाड़ के एक मामले में राजभवन के तीन कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस जांच पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी.आनंद बोस के खिलाफ एक महिला अस्थायी कर्मचारी द्वारा दर्ज कराई गई छेड़छाड़ की शिकायत पर राजभवन के तीन कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस जांच को अस्थायी रूप से रोक दिया है। कर्मचारियों द्वारा अग्रिम जमानत प्राप्त करने के बाद अदालत ने 17 जून तक स्थगन आदेश दिया। शिकायतकर्ता ने बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था और कहा जाता है कि आरोपी कर्मचारियों ने उसे रोका और शिकायत दर्ज करने से रोका।

May 24, 2024
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