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दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत धार्मिक हस्तियों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर धार्मिक स्थल बनाने के खिलाफ चेतावनी दी है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत साधुओं, गुरुओं और धार्मिक हस्तियों को सार्वजनिक भूमि पर मंदिर बनाने की अनुमति देने के खिलाफ चेतावनी दी है और कहा है कि इससे विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं और सार्वजनिक हित खतरे में पड़ सकता है।
न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा ने कहा कि यदि प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को निजी लाभ के लिए सार्वजनिक भूमि पर मंदिर या समाधि स्थल बनाने की अनुमति दी जाती है, तो इससे व्यापक दुरुपयोग होगा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचेगा।
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Delhi High Court warns against individual religious figures building shrines on public land.