दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में पिल्लई की अंतरिम चिकित्सा जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हैदराबाद स्थित व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई द्वारा दिल्ली आबकारी नीति मामले में अंतरिम चिकित्सा जमानत की मांग करने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। न्यायिक हिरासत में बंद पिल्लई पिछले आठ वर्षों से पीठ के निचले हिस्से में दर्द से पीड़ित है, तथा कारावास के दौरान यह दर्द और भी बढ़ गया है। अदालत इस मामले की सुनवाई 10 जून 2024 को करेगी।
June 03, 2024
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