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पाकिस्तान के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को "सिफर मामले" में बरी कर दिया।
पाकिस्तान के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को सरकारी गोपनीय जानकारी लीक करने से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया, जिसे "सिफर मामला" के रूप में भी जाना जाता है।
हालाँकि, अन्य लंबित मामलों और दोषसिद्धि के कारण खान को जेल में ही रहना होगा।
सिफर मामले में दोनों पीटीआई नेताओं को बरी करने के आईएचसी के फैसले की घोषणा मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने की।
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Pakistan's Islamabad High Court acquits Imran Khan and Shah Mahmood Qureshi in the "cipher case".