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सीएफपीबी ने उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण अधिनियम को लागू करते हुए कम्पनियों को अनुबंधों में भ्रामक बारीकियां अपनाने के प्रति आगाह किया है।
उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो (सीएफपीबी) ने कम्पनियों को चेतावनी जारी की है कि वे अनुबंधों में गैरकानूनी या लागू न किए जा सकने वाले शब्दों को शामिल करके उपभोक्ताओं को धोखा देने के लिए "बारीक-छिपे रणनीति" का उपयोग न करें, जो उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन हो सकता है।
ब्यूरो का उद्देश्य अनुबंधों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियमों को लागू करना है तथा उन कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो भ्रामक रूप से ऐसी शर्तें शामिल करते हैं।
11 महीने पहले
5 लेख