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जम्मू-कश्मीर के 4 सरकारी कर्मचारियों को अनुच्छेद 311 के तहत राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए बर्खास्त कर दिया गया।
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्तता और आतंकवादी संगठनों से संबंध रखने के आरोप में चार सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया।
ये बर्खास्तगी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत की गई, जो सरकार को औपचारिक जांच किए बिना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में कार्य करने की अनुमति देता है।
कर्मचारियों में दो पुलिस कांस्टेबल, एक शिक्षक और जल शक्ति विभाग का एक कर्मचारी शामिल था।
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4 Jammu and Kashmir government employees dismissed for anti-national activities under Article 311.