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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा को अधिशेष जल देने के लिए अपनी याचिका में त्रुटियों को ठीक न करने के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना की; मामले को खारिज करने की चेतावनी दी तथा 12 जून तक के लिए स्थगित कर दिया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार की इस बात के लिए आलोचना की कि उसने अपनी याचिका में त्रुटियों को दूर नहीं किया है, जिसमें हरियाणा से दिल्ली के जल संकट के समाधान के लिए हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त पानी छोड़ने का अनुरोध किया गया था।
अदालत ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी कि वह मामले को खारिज कर दे और अदालती कार्यवाही को हल्के में न ले।
आगे के विचार के लिए सुनवाई 12 जून तक स्थगित कर दी गई।
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India's Supreme Court criticized Delhi govt for not rectifying defects in its plea for Haryana to release surplus water; warned to dismiss case and adjourned until June 12.