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अर्कांसस चुनाव आयुक्त बोर्ड ने मतदाता पंजीकरण प्रपत्रों पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्थायी नियम का प्रस्ताव रखा है।
अर्कांसस चुनाव आयुक्त बोर्ड ने एक प्रस्तावित स्थायी नियम के लिए सार्वजनिक टिप्पणी की अवधि खोल दी है, जो चुनाव अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों से हस्ताक्षरित मतदाता पंजीकरण फॉर्म स्वीकार करने से प्रतिबंधित करता है।
बोर्ड के निदेशक क्रिस मैडिसन के अनुसार, पिछले महीने पारित अस्थायी नियम के तहत मतदाताओं को पंजीकरण के लिए कलम और कागज का उपयोग करना होगा, जिसका उद्देश्य काउंटी क्लर्कों और संभावित मतदाताओं को स्पष्टता प्रदान करना है।
आलोचकों का दावा है कि इस नियम से मतदाताओं का दमन बढ़ सकता है।
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Arkansas Board of Election Commissioners proposes permanent rule banning electronic signatures on voter registration forms.