पाकिस्तान के सीएए में ड्रोन पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, वजन के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, श्रेणी II-IV के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, सीमाओं/हवाई अड्डों के पास प्रतिबंध लगाया गया है, तथा जुर्माना/आयात मंजूरी लगाई गई है।
पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएए) ने ड्रोन पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है, उन्हें वजन के आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया है तथा श्रेणी II, III और IV के ऑपरेटरों के लिए सीएए रिमोट पायलट लाइसेंस रखना अनिवार्य कर दिया है। सीमाओं और हवाई अड्डों के पास ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध है और उल्लंघन करने वालों पर 100,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। श्रेणी III और IV के ड्रोन आयात करने के लिए रक्षा मंत्रालय की मंजूरी की आवश्यकता होती है। सीएए नियमों के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा तथा देश में यूएवी के उपयोग को बढ़ावा देगा।
June 16, 2024
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