आईएचसी ने संघीय सरकार को सुन्नी इत्तेहाद परिषद के नेता जरताज गुल का नाम ईसीएल से हटाने का आदेश दिया।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने संघीय सरकार को सुन्नी इत्तेहाद परिषद के संसदीय नेता जरताज गुल का नाम निकास नियंत्रण सूची (ईसीएल) से हटाने का आदेश दिया। आईएचसी ने ईसीएल से गुल का नाम हटाने की याचिका पर सुनवाई की तथा सहायक अटॉर्नी जनरल को उनका नाम हटाने तथा एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि राजनीतिक नेताओं को गिरोहों या आतंकवादियों के साक्ष्य के बिना ईसीएल में शामिल किया जा रहा है।
June 26, 2024
4 लेख