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सिंध में कानून और व्यवस्था के लिए मुहर्रम 9 और 10 के दौरान पीछे बैठकर वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
सिंध सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुहर्रम 9 और 10 के दौरान पीछे बैठकर वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, साथ ही हथियार ले जाने और प्रदर्शन करने, बिना परमिट के जुलूस और मजलिस निकालने तथा लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
पंजाब गृह विभाग ने सख्त सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी करते हुए 502 स्थानों को संवेदनशील घोषित किया है तथा केवल निर्दिष्ट स्थानों पर ही सभा या जुलूस की अनुमति दी है।
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Sindh bans pillion riding and imposes restrictions during Muharram 9 and 10 for law and order.