केरल उच्च न्यायालय ने भारतीय रेलवे को पटरियों के पास जमा कचरे की समस्या को दूर करने तथा पर्याप्त मात्रा में कचरा पात्र उपलब्ध कराने का आदेश दिया।
केरल उच्च न्यायालय ने पटरियों के पास जमा कचरे के लिए भारतीय रेलवे की आलोचना की है तथा उन्हें उचित निपटान सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस समस्या के लिए रेलगाड़ी के डिब्बों में कूड़ेदानों की कमी तथा जल निकायों में बहकर आने वाले कचरे को जिम्मेदार ठहराया है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। भारतीय रेलवे को प्लास्टिक कचरे को हटाने और सड़क निर्माण में जिप्सम के संभावित उपयोग का पता लगाने के लिए उठाए गए कदमों पर एक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
July 06, 2024
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