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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में फरवरी से प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा अवरुद्ध शंभू सीमा को खोलने के निर्देश देने की मांग की गई है।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका में केंद्र, पंजाब और हरियाणा को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे सार्वजनिक और आपातकालीन वाहनों को शंभू सीमा से गुजरने की अनुमति दें, जिसे कथित तौर पर फरवरी से प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा अवरुद्ध किया गया है।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता वासु रंजन शांडिल्य का तर्क है कि सीमा बंद होने से स्थानीय व्यवसायों, आवश्यक सेवाओं और निवासियों को असुविधा होती है और एनएच-44 यातायात बाधित होता है।
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PIL filed in Punjab & Haryana High Court seeks directions to open Shambhu border blocked by protesting farmers since February.