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केन्या की अदालत ने सरकार को मृत पाकिस्तानी पत्रकार अरशद शरीफ के परिवार को 84,000 डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया तथा उनकी हत्या को "मनमाना और असंवैधानिक" करार दिया।
केन्या की एक अदालत ने सरकार को पाकिस्तानी पत्रकार अरशद शरीफ के परिवार को मुआवजे के रूप में 10 मिलियन शिलिंग (84,000 डॉलर) देने का आदेश दिया है, जिनकी 2022 में पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई थी।
उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शरीफ की हत्या "मनमाना और असंवैधानिक" थी, जो उनके जीवन और सुरक्षा के अधिकारों का उल्लंघन है।
अदालत ने सरकार को अपील दायर करने का अवसर देने के लिए निर्णय को 30 दिनों के लिए स्थगित कर दिया।
10 लेख
Kenyan court orders government to pay $84,000 compensation to family of slain Pakistani journalist Arshad Sharif, ruling his killing as "arbitrary and unconstitutional".