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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत के लिए आरोपी को गूगल मैप्स स्थान साझा करने की आवश्यकता के खिलाफ फैसला सुनाया, जो गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि अदालतें किसी आरोपी को जमानत देने की शर्त के रूप में जांच अधिकारी के साथ अपना गूगल मैप्स स्थान साझा करने की शर्त नहीं लगा सकतीं, क्योंकि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा।
अदालत ने कहा कि जमानत की ऐसी शर्तें नहीं हो सकतीं जो पुलिस को लगातार आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखने और उसके निजता अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार दे।
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Supreme Court of India rules against requiring accused to share Google Maps location for bail, violating privacy rights.