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केन्याई अदालत ने 2022 में पाकिस्तानी पत्रकार अरशद शरीफ की पुलिस द्वारा की गई हत्या को गैरकानूनी करार दिया है, सरकार को परिवार को 10 मिलियन शिलिंग का मुआवजा देने का आदेश दिया है, तथा इसमें शामिल अधिकारियों की जांच की मांग की है।
केन्याई अदालत ने 2022 में पाकिस्तानी पत्रकार अरशद शरीफ की पुलिस हत्या को गैरकानूनी और असंवैधानिक करार दिया है, सरकार को शरीफ के परिवार को 10 मिलियन शिलिंग (78,000 डॉलर) का मुआवजा देने का आदेश दिया है, और अधिकारियों से इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ जांच पूरी करने की मांग की है।
अदालत ने मामले से निपटने के तरीके के लिए केन्या के अटॉर्नी जनरल और लोक अभियोजन निदेशक की आलोचना की।
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Kenyan court rules police killing of Pakistani journalist Arshad Sharif in 2022 unlawful, orders government to compensate family 10 million shillings, and demands investigations into officers involved.