सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी भरण-पोषण का प्रावधान लागू करने का फैसला किया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पति से भरण-पोषण की मांग कर सकती हैं, जिससे यह प्रावधान सिर्फ विवाहित महिलाओं तक ही सीमित नहीं रह गया है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने अलग-अलग लेकिन समवर्ती निर्णय सुनाते हुए सभी महिलाओं पर सीआरपीसी की धारा 125 लागू होने की पुष्टि की। न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि पतियों को अपनी वित्तीय संसाधनों को उन पत्नियों के साथ साझा करना चाहिए जिनके पास स्वतंत्र आय नहीं है।
July 10, 2024
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