दिल्ली की एक अदालत ने विश्वसनीय गवाही के अभाव में 9 साल पहले बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया।
दिल्ली की एक अदालत ने विश्वसनीय गवाही के अभाव में 9 साल पहले बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया। तीस हजारी जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने महेंद्र को बरी कर दिया, जिस पर बलात्कार और आपराधिक धमकी का आरोप था। अदालत ने फैसला सुनाया कि कथित पीड़िता की गवाही स्पष्ट, ठोस, विश्वसनीय या भरोसेमंद नहीं थी, तथा उसके आरोपों की पुष्टि अन्य भौतिक साक्ष्यों से नहीं हुई थी।
July 14, 2024
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