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सुप्रीम कोर्ट ने पावर टीवी के प्रसारण पर अंतरिम रोक बढ़ा दी है, तथा लाइसेंस नवीनीकरण लंबित रहने तक प्रतिबंध की आवृत्ति पर सवाल उठाया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कन्नड़ समाचार चैनल पावर टीवी के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र की आलोचना की तथा लाइसेंस नवीनीकरण लंबित रहने तक इस तरह के प्रतिबंधों की आवृत्ति पर सवाल उठाया।
अदालत ने पावर टीवी के प्रसारण पर अंतरिम रोक 19 जुलाई तक बढ़ा दी और सरकार से यह आंकड़ा उपलब्ध कराने को कहा कि कितने चैनलों ने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन किया और कितनों को अपने आवेदनों के अनुमोदन के लंबित रहने तक प्रसारण बंद करने का निर्देश दिया गया।
12 महीने पहले
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