20 जुलाई 2024 से चीनी नागरिक प्रतिवर्ष तीन बार बिना वीज़ा के अज़रबैजान की यात्रा कर सकेंगे।

"अज़रबैजान गणराज्य और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच रणनीतिक साझेदारी की स्थापना पर संयुक्त घोषणा" के अनुसार, 20 जुलाई 2024 से चीनी नागरिक बिना वीजा के एक वर्ष में तीन बार अज़रबैजान की यात्रा कर सकते हैं। वे प्रति दौरे 30 दिनों तक रुक सकते हैं। 15 दिनों से अधिक समय तक रहने वालों को प्रवासन संहिता के अनुसार अपने निवास स्थान पर पंजीकरण कराना होगा। तीन से अधिक यात्राओं या 30 दिनों से अधिक प्रवास के लिए वीज़ा की आवश्यकता होती है।

July 16, 2024
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