सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में प्रतिवादियों को अंतिम मौका दिया, नोडल वकील नियुक्त किए।
उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में राज्य सरकार सहित प्रतिवादियों को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया, जिसमें 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध करार दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले के संबंध में विभिन्न श्रेणियों के लिए नोडल वकील भी नियुक्त किए।
July 16, 2024
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