यूरोपीय संघ के जनरल कोर्ट ने कोविड-19 वैक्सीन अनुबंधों में अपर्याप्त पारदर्शिता के लिए यूरोपीय आयोग को फटकार लगाई।

यूरोपीय संघ के जनरल कोर्ट ने महामारी के दौरान COVID-19 वैक्सीन अनुबंधों में अपर्याप्त पारदर्शिता के लिए यूरोपीय आयोग की आलोचना की है। अदालत ने कहा कि आयोग ने दवा कम्पनियों के साथ किए गए अनुबंधों के विवरण और प्रावधानों तक जनता को पर्याप्त पहुंच उपलब्ध नहीं कराई। यह निर्णय यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के पुनर्निर्वाचन के लिए यूरोपीय संसद में होने वाले मतदान से पहले आया है।

July 17, 2024
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