नेवादा की मतदाता पहचान-पत्र पहल नवम्बर के मतदान के लिए अर्ह हो गई है, जिसके तहत व्यक्तिगत रूप से मतदान के लिए फोटो पहचान-पत्र तथा डाक से भेजे जाने वाले मतपत्रों के लिए डीएल/एसएसएन के अंतिम चार अंक अनिवार्य होंगे।

नेवादा की मतदाता पहचान-पत्र पहल नवम्बर के मतदान के लिए अर्ह है, जिसके तहत व्यक्तिगत रूप से मतदान के लिए फोटो पहचान-पत्र तथा डाक से भेजे जाने वाले मतपत्रों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के अंतिम चार अंक या एसएसएन की आवश्यकता होगी। इस पहल का उद्देश्य चुनाव की सुरक्षा और वैधता को बढ़ाना है, जिसके लिए आवश्यक सीमा को पूरा करने वाले 185,573 मतदाताओं के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो राज्य के संविधान में संशोधन के लिए 2026 में पुनः अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

July 19, 2024
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