भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खंडपीठ के फैसले को बरकरार रखा, मारन की अपील को खारिज कर दिया और स्पाइसजेट रिफंड विवाद मामले को पुनः नई एकल पीठ को भेज दिया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पाइसजेट के पक्ष में दिए गए खंडपीठ के फैसले को बरकरार रखा है, तथा सन ग्रुप और काल एयरवेज के प्रवर्तक कलानिधि मारन की अपील को खारिज कर दिया है, जिन्होंने अपने पक्ष में दिए गए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। खंडपीठ ने एक मध्यस्थता निर्णय के विवाद में स्पाइसजेट को मारन को 270 करोड़ रुपए (34.2 मिलियन डॉलर) वापस करने का निर्देश देने वाले एकल पीठ के पिछले आदेश को पलट दिया था। मामले को नए सिरे से विचार के लिए नई एकल पीठ को वापस भेज दिया गया है।
July 26, 2024
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