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एनपीसीआई ने 1 अगस्त से नए फास्टैग केवाईसी दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत पुराने फास्टैग के लिए केवाईसी पूरा करना और पांच साल से पुराने फास्टैग को बदलना अनिवार्य कर दिया गया है।
1 अगस्त से नए फास्टैग नियम प्रभावी होंगे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) फास्टैग नो योर कस्टमर (केवाईसी) आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए नए दिशानिर्देश जारी करेगा।
फास्टैग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को तीन से पांच साल पहले जारी किए गए सभी फास्टैग के लिए 31 अक्टूबर तक केवाईसी पूरा करना होगा।
इसके अतिरिक्त, पांच वर्ष से अधिक पुराने फास्टैग को बदलना होगा।
एनपीसीआई का लक्ष्य इन अद्यतनों के साथ टोल भुगतान प्रक्रियाओं में सुधार करना और टोल बूथों पर भीड़भाड़ को कम करना है।
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