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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उप-प्रदेशीय SC और शिक्षा और कार्य में अतिरिक्त कोटा के लिए SCCAS की अनुमति देता है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ६: १ में शासन किया है कि भारतीय राज्य उप-राष्ट्रों (एसएसएसएसएस) को निर्धारित किया जा सकता है और फिर से व्यवस्था और कार्य के लिए अतिरिक्त कोटा प्रदान कर सकता है ।
अदालत का निर्णय यह निश्चित करने के लिए कि इन समूहों के भीतर अधिक पीठ पीछे जातिओं को आवश्यक सहारा और अवसर प्राप्त करते हैं.
सात न्यायाधीशों से बनी संविधान की माँग के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि SCS और SCS में सामाजिक और आर्थिकता के विभिन्न स्तरों को पूरा करने की ज़रूरत है ।
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India's Supreme Court allows states to sub-classify SCs and STs for additional quotas in education and jobs.