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सुप्रीम कोर्ट ने एशियननेट न्यूज नेटवर्क के खिलाफ दिव्या स्पंदना के मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता-राजनीतिज्ञ दिव्या स्पंदना द्वारा दायर मानहानि मामले को रद्द करने के लिए एशियननेट न्यूज नेटवर्क और पत्रकार विश्वेश्वर भट्ट की अपील को खारिज कर दिया।
स्पंडाना ने नेटवर्क पर आरोप लगाया कि वह बिना किसी सबूत के उसे सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग घोटाले में शामिल कर रही है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिससे मानहानि का मामला आगे बढ़ा।
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Supreme Court declines to quash Divya Spandana's defamation case against Asianet News Network.