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सुप्रीम कोर्ट ने शंभू सीमा पर यथास्थिति बनाए रखी, हरियाणा और पंजाब सरकारों को संयुक्त समिति के नाम का प्रस्ताव करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने शंभू सीमा पर यथास्थिति बरकरार रखी है जहां किसानों ने फरवरी से विरोध प्रदर्शन किया है।
इसमें हरियाणा और पंजाब सरकारों को किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए संयुक्त समिति के नाम का प्रस्ताव करने का निर्देश दिया गया है।
उच्चतम न्यायालय ने शंभू सीमा से प्रदर्शनकारियों को नहीं हटाने के अपने पूर्व के आदेश को बरकरार रखा और यातायात और कानून एवं व्यवस्था को प्रबंधित करने के राज्य के कर्तव्य पर जोर दिया।
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Supreme Court maintains status quo at Shambhu border, directs Haryana and Punjab governments to propose a joint committee name.