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2020 दिल्ली सांप्रदायिक दंगा के आरोपों में 6 लोगों को अपर्याप्त साक्ष्य के कारण बरी कर दिया गया।
दिल्ली की अदालत ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों के दौरान आगजनी, दंगा और चोरी सहित आरोपों से 6 लोगों को अपर्याप्त साक्ष्य के कारण बरी कर दिया।
न्यायाधीश ने कहा कि अभियुक्त के खिलाफ कोई आपराधिक सबूत नहीं था क्योंकि अभियोजन पक्ष के वीडियो सबूतों से अभियुक्त की पहचान नहीं हो सकी, और कॉल विवरण रिकॉर्ड ने उनके सटीक स्थान या भागीदारी को स्थापित नहीं किया।
छह निर्दोष बरी हुए लोग हाशिम अली, अबू बकर, मोहम्मद अजीज, राशिद अली, नजमुद्दीन और मोहम्मद दानिश थे।
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2020 Delhi communal riot charges against 6 men acquitted due to insufficient evidence.