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चत्ती हाई कोर्ट ने टीचर के निवेदन को रद्द कर दिया है, स्कूलों में सहसानिक सज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया है.
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक शिक्षक की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें छात्र की आत्महत्या के लिए उकसाने के खिलाफ कहा गया था कि शारीरिक दंड क्रूर है और बच्चे के जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है।
अदालत ने ज़ोर दिया कि स्कूलों में शारीरिक हिंसा, यहाँ तक कि अनुशासन या शिक्षा के नाम पर भी दिखायी जाती है ।
यह नियम बच्चों के साथ आदर और परवाह से व्यवहार करने के महत्त्व को विशिष्ट करता है ।
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Chhattisgarh High Court dismisses teacher's petition, upholds ban on corporal punishment in schools.