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पीटीआई के सूचना सचिव रावफ हसन को 23 अगस्त, 2024 को आतंकी वित्तपोषण मामले में एटीसी द्वारा जमानत दी गई।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सूचना सचिव रावफ हसन को 23 अगस्त, 2024 को इस्लामाबाद में एक आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) द्वारा आतंकवादी वित्तपोषण मामले में उनके नामांकन के संबंध में जमानत दी गई थी।
एटीसी के न्यायाधीश ताहिर अब्बास सिप्रा ने हसन की 200,000 रुपये के जमानत बांड के खिलाफ याचिका को मंजूरी दे दी, जिससे उनकी रिहाई की अनुमति मिली।
अदालत ने सह-आरोपी अहमद वाकस जंजुआ की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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PTI Information Secretary Raoof Hasan granted bail by ATC in terror financing case on Aug 23, 2024.