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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने अवमानना कार्यवाही पर उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेशों की आलोचना करते हुए उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को पुष्ट किया, जिससे उच्चतम न्यायालय का स्वयं ही मामला सामने आया।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राजबीर सहरावत ने उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई अवमानना कार्यवाही पर उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेशों की आलोचना करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है और अनपेक्षित कानूनी परिणामों से बचने के लिए अधिक विशिष्ट आदेशों का आह्वान किया।
सर्वोच्च न्यायालय ने अब इस विषय पर एक मुकदमा चलाया है ।
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Punjab & Haryana HC Judge criticizes Supreme Court's stay orders on contempt proceedings, asserting High Court's independence, leading to Supreme Court's suo motu case.