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मद्रास उच्च न्यायालय ने यूट्यूबर शकुंकु शंकर के मामलों को समेकित करने से इनकार कर दिया, जिससे अलग-अलग गिरफ्तारी की अनुमति मिली।
मद्रास उच्च न्यायालय ने यूट्यूब यूजर शकुंकु शंकर की तमिलनाडु की महिला पुलिस अधिकारियों पर यूट्यूब साक्षात्कार में की गई टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ कई मामलों को क्लब करने की याचिका खारिज कर दी।
शंकर, एक व्हिसलब्लोअर, का दावा है कि भ्रष्टाचार और कुशासन को उजागर करने से रोकने के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे से मामले दर्ज किए गए थे।
अदालत ने पुलिस को उसके विरोध के विभिन्न मामलों में गिरफ़्तार करने से रोका नहीं है ।
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Madras High Court refuses to consolidate YouTuber Savukku Shankar's cases, allowing separate arrests.