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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात के न्यायाधीश और पुलिस अधिकारी को अंतरिम जमानत पर गिरफ्तारी के लिए अवमानना का दोषी पाया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक गुजरात के न्यायाधीश और पुलिस अधिकारी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत के बावजूद एक आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और रिमांड पर रखने के लिए अवमानना का दोषी पाया।
न्यायालय ने गुजरात में इस प्रथा की आलोचना की, जहां अदालतें अग्रिम जमानत पर प्रतिबंधात्मक शर्तें लगाती हैं और कहा कि पुलिस हिरासत रिमांड देने से पहले प्रत्येक मामले के तथ्यों पर न्यायिक मन को लागू किया जाना चाहिए।
2 सितंबर, 2024 को अदालत के सामने पेश किया जाएगा ।
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Supreme Court of India finds Gujarat judge and police officer guilty of contempt for arresting on interim bail.