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दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के खिलाफ स्वामी की जनहित याचिका खारिज कर दी और सेबी और आरबीआई को जांच जारी रखने का निर्देश दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बीच कथित धोखाधड़ी पर भाजपा नेता स्वामी की जनहित याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने सेबी और आरबीआई को इस मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया है।
स्वामी ने एक्सिस बैंक पर गैर-पारदर्शी शेयर लेनदेन के माध्यम से अनुचित लाभ कमाने का आरोप लगाया, जबकि एक्सिस बैंक ने आरोपों से इनकार किया और पारदर्शिता, निष्पक्षता और हितधारक मूल्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा।
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Delhi High Court dismisses Swamy's PIL against Axis Bank and Max Life Insurance, directs SEBI and RBI to continue investigations.