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मद्रास उच्च न्यायालय ने स्टूडियो ग्रीन को दिवंगत व्यवसायी अर्जुनलाल सुंदरदास द्वारा बकाया ऋण की वसूली के लिए 'थंगलन' और 'कंगुवा' के लिए 1 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया।
मद्रास उच्च न्यायालय ने स्टूडियो ग्रीन प्रोडक्शन कंपनी को आगामी फिल्मों 'तंगालान' और 'काकाहा' के लिए एक-एक करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद उच्च न्यायालय के आधिकारिक असाइनमेंट ने दिवंगत व्यवसायी अर्जुनलाल सुंदरदास द्वारा बकाया ऋण वसूलने के लिए एक निष्पादन याचिका दायर की थी, जिन्होंने कथित तौर पर अपनी वित्त और अचल संपत्ति कंपनियों के माध्यम से करोड़ों निवेशकों को धोखा दिया था।
विचाराधीन ऋण INR 40 करोड़ के सह-उत्पादन निवेश के लिए 2011 का एक अवैतनिक समझौता था, जिसके कारण 18% ब्याज के साथ INR 10.35 करोड़ की अदालत द्वारा आदेशित जमा शेष राशि थी।
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Madras High Court orders Studio Green to deposit INR 1 cr each for 'Thangalaan' and 'Kanguva', to recover debts owed by late businessman Arjunlal Sunderdas.