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शंकराचार्य अविमक्ताश्वानंद और राजनीतिक संबद्धता से जुड़े मानहानि के आरोपों पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वामी गोविंदा नंद को नोटिस जारी किया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वामी गोविन्दानंद सरस्वती को शंकराचार्य अविमक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे के जवाब में नोटिस जारी किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि गोविन्दानंद ने उन्हें "नकली बाबा" कहा और दावा किया कि उन्हें कांग्रेस पार्टी से राजनीतिक समर्थन प्राप्त है।
अदालत ने एक संत की सच्ची स्थिति के महत्व पर जोर दिया, जो कि मानहानि पर मुकदमेबाजी के बजाय आचरण और चरित्र द्वारा निर्धारित किया जाता है।
केस फिर से अगस्त २९ को सुना जाएगा.
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Delhi High Court issues notice to Swami Govindananda over defamation allegations involving Shankaracharya Avimukteshwaranand and political affiliations.