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भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने रामदेव, पतंजलि आयुर्वेद और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना मामले को खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने भ्रामक विज्ञापनों के लिए माफी मांगी थी।
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने योग गुरु रामदेव, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना कार्यवाही को बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने भ्रामक विज्ञापनों के लिए बिना शर्त माफी मांगी थी।
अदालत ने उनकी माफी और उनके उत्पादों के बारे में भ्रामक विज्ञापन और दावे जारी नहीं करने का वचन दिया।
इस मामले में आरोप लगाए गए थे कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने अपने उत्पादों का भ्रामक तरीके से विज्ञापन किया था, जिससे विवाद और कानूनी प्रभाव पड़ा।
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Indian Supreme Court dismisses contempt case against Ramdev, Patanjali Ayurved, and Acharya Balkrishna after they apologized for misleading ads.