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मुंबई की अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे के खिलाफ आईएनएस विक्रांत के लिए एकत्रित धन के कथित गबन के मामले में आगे की जांच का आदेश दिया है।
मुंबई की अदालत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे के खिलाफ कथित रूप से सेवा से हटाए गए नौसेना विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के लिए 57 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्र करने के लिए और जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन दावा के अनुसार धनराशि जमा नहीं की गई है।
शिकायतकर्ता ने ग़लत तरीके से धनराशि के इस्तेमाल का आरोप लगाया है, जबकि अदालत ने पुलिस की आलोचना की है कि उसने यह नहीं जांच की कि एकत्रित धनराशि का क्या हुआ।
पुलिस की समापन रिपोर्ट में मामले को शुरू में न तो सही और न ही गलत माना गया था, लेकिन अदालत ने आगे की जांच और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
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Mumbai court orders further investigation into BJP leader Kirit Somaiya and son for alleged misappropriation of funds collected for INS Vikrant.