अहमदाबाद में पीएमएलए की अदालत ने जन-वित्त पोषित धन के कथित दुरुपयोग के लिए टीएमसी के सांसद साकेत गोखले पर पीएमएलए 2002 के तहत आरोप लगाए हैं।
अहमदाबाद में पीएमएलए की विशेष अदालत ने टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले के खिलाफ भारत के धन शोधन विरोधी कानून, पीएमएलए 2002 के तहत आरोप तय किए हैं। गोखले के खिलाफ मामला गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें क्राउडफंडिंग के माध्यम से एकत्र किए गए धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आरोप है कि इस क्राउडफंड राशि का इस्तेमाल गोखले ने शेयरों में अंतर-दिवसीय व्यापार, क्रेडिट कार्ड बकाया का भुगतान, खरीदारी और क्रिप्टोकरेंसी व्यापार जैसे व्यक्तिगत खर्चों के लिए किया था। गोखले ने धन के किसी भी दुरुपयोग से इनकार किया है।
August 13, 2024
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