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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में 2020 और 2022 के सहायक शिक्षकों की सूची को निरस्त कर दिया और 3 महीने के भीतर नई सूची बनाने का आदेश दिया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षक नियुक्तियों के लिए 2020 और 2022 चयन सूचियों को निरस्त कर दिया, जिससे 6800 उम्मीदवार प्रभावित हुए।
अदालत ने राज्य को तीन महीने के भीतर एक नई सूची तैयार करने का निर्देश दिया और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को निर्देश दिया कि यदि वे योग्य हैं तो उन्हें सामान्य मेरिट सूची में विलय कर दिया जाए।
अदालत का लक्ष्य है कि मौज़ूदा सहायक शिक्षकों और विद्यार्थियों की शिक्षा पर किसी भी नकारात्मक प्रभाव कम करें.
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Allahabad High Court nullifies 2020, 2022 assistant teacher lists in Uttar Pradesh, orders new list within 3 months.