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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों के लिए एक नई चयन सूची का आदेश दिया, जिससे दो पिछली सूचियों को अमान्य कर दिया गया।
उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 69,000 सहायक शिक्षकों के लिए एक नई चयन सूची के आदेश के बाद भाजपा पर घोटाले, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।
अदालत ने दो पिछली सूचियों को अमान्य कर दिया और राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर एक नई सूची बनाने का निर्देश दिया।
कांग्रेस के पूर्व नेता राहुल गांधी ने न्यायालय के फैसले को भाजपा सरकार के आरक्षण प्रणाली के हेरफेर के लिए "उचित जवाब" बताया है।
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Allahabad High Court orders a fresh selection list for 69,000 assistant teachers in Uttar Pradesh, voiding two previous lists.