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दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत के लंदन उच्च आयोग को आदेश दिया है कि वह अल्फी रिचर्ड वाट्स के अवशेषों को ब्रिटेन से हैदराबाद स्थानांतरित करने के लिए एनओसी जारी करे।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत के लंदन उच्च आयोग को निर्देश दिया है कि वह अल्फी रिचर्ड वाट्स के पार्थिव शरीर को ब्रिटेन से हैदराबाद स्थानांतरित करने के लिए कोई आपत्ति प्रमाण पत्र जारी करे।
इससे पहले, उनकी ब्रिटिश नागरिकता और ओसीआई कार्ड की कमी के कारण एनओसी से इनकार कर दिया गया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने वाट्स की भारतीय मूल को देखते हुए पूर्ववर्ती अस्वीकृति को रद्द कर दिया और भारतीय उच्चायोग को उनके प्रत्यावर्तन की सुविधा प्रदान करने का आदेश दिया।
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Delhi High Court orders India's London High Commission to issue NOC for transferring Alfi Richard Watts's remains from UK to Hyderabad.