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जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने साजिद अहमद भट की नाबालिग के यौन शोषण की सजा को बरकरार रखा।
जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग से यौन शोषण के मामले में निचली अदालत की सजा को चुनौती देते हुए साजिद अहमद भट की अपील को खारिज कर दिया।
भट को रणबीर दंड संहिता की धारा 511 के साथ धारा 376 के तहत दोषी ठहराया गया था, उसे 4 साल की सख्त कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना सुनाया गया था।
उच्च न्यायालय ने भट के कृत्यों के साक्ष्य पाए और अपील खारिज करते हुए दोषी ठहराने को बरकरार रखा।
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Jammu and Kashmir High Court upheld Sajad Ahmad Bhat's sexual abuse conviction of a minor.